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ज्योति हत्याकांड में पति प्रेमिका सहित अन्य को आजीवन कारावास

कानपुर-ज्योति हत्याकांड में कोर्ट कुछ देर में दोषियों को सुनाएगी सजा। हत्या में दोषी करार दी गई पीयूष की प्रेमिका मनीषा पहुंची कोर्ट। हत्यारे पति पीयूष श्याम दासानी को भी कोर्ट लाया गया। एडीजे प्रथम कोर्ट ने पीयूष समेत छह को माना है दोषी। कोर्ट परिसर में हाई प्रोफाइल मामले में सजा सुनने अधिवक्ता भी पहुंचे। ज्योति के पिता शंकर नागदेव भी वकीलों के साथ पहुंचे कोर्ट। ज्योति हत्याकांड में दोषियों को फांसी की भी उठी मांग। आठ साल पहले शहर में पति ने दिया था हत्याकांड को अंजाम। ज्योति हत्याकांड के आठ साल पुराने चर्चित मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी। सभी को गुरुवार न्यायालय ने दोषी करार दिया था। न्यायिक हिरासत में लेने के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया।अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता दोपहर करीब 12 बजे कोरर पहुंचे। सजा के बिंदु पर पहले बचाव पक्ष ने कम से कम देने की बात कही तो अभियोजन की ओर से विरल से विरलतम का तर्क देते हुए फांसी की सजा देने की मांग की गई। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए जेल से आरोपितों को तलब कर लिया। दोपहर करीब 1:22 बजे मनीषा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। इसके बाद एक एक कर अन्य अभियुक्तों को लाया गया। न्यायालय ने सभी की उपस्थिति के बाद सजा सुनाई।

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